प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2023-24 Apply For Benefit

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2023-24 ?

Pradhan Mantri Krishi Sichhai Yojna  (पीएमकेएसवाई) भारत सरकार द्वारा 2015 में सिंचाई दक्षता में सुधार और कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य नए जल स्रोतों का निर्माण करके, मौजूदा जल स्रोतों को बढ़ाकर, पानी के वितरण में सुधार करके और कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग की दक्षता में वृद्धि करके जल सुरक्षा को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस योजना के कई घटक हैं, जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल और वाटरशेड विकास शामिल हैं। एआईबीपी घटक का उद्देश्य उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है जो स्वीकृत हो चुकी हैं लेकिन वर्तमान में रुकी हुई हैं, जबकि हर खेत को पानी घटक सिंचाई के लिए नए जल स्रोत बनाने पर केंद्रित है। प्रति बूंद अधिक फसल घटक का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। वाटरशेड विकास घटक का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मिट्टी की नमी को बढ़ाना है।

Pradhan Mantri Kirshi Sichhai Yojna
Pradhan Mantri Kirshi Sichhai Yojna

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अभी तक, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से 2023-24 की अपनी वर्तमान कार्यान्वयन अवधि के बाद भी जारी रहेगी। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी सरकार द्वारा की जा रही है, और इसके विस्तार या संशोधन पर कोई भी निर्णय इस अवधि के दौरान प्राप्त परिणामों पर निर्भर करेगा। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है और किसानों को समर्थन देने और क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं, इसलिए यह संभव है कि भविष्य में इसी तरह की योजनाएं शुरू की जाएं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसान को क्या-क्या फायदा मिलता है ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिनमें से कुछ हैं:

सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि: इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार करना है, जिससे किसानों को अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने और अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

जल उपयोग दक्षता: यह योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे किसानों को पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने और बर्बादी को कम करने में मदद मिल सकती है।

वाटरशेड विकास: यह योजना वाटरशेड के विकास का समर्थन करती है, जो वर्षा जल संरक्षण और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मिट्टी की नमी को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जिनकी सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं हो सकती है।

वित्तीय सहायता: यह योजना किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और अन्य जल-बचत तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

रोजगार के अवसर: यह योजना जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से किसानों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।

 

कुल मिलाकर, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करके और जल संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ क्या सभी किसान ले सकते हैं ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। यह योजना किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और अन्य जल-बचत तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने और अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार करना है, जिससे उन किसानों को लाभ मिल सकता है जिनकी सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। यह योजना वाटरशेड के विकास का भी समर्थन करती है, जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में किसानों को लाभ मिल सकता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हालाँकि, यह योजना राज्य स्तर पर लागू की गई है, और सटीक लाभ और पात्रता मानदंड राज्य के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ और पात्रता मानदंड के बारे में अधिक जानने के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आप आने के लिए कौन-कौन से किसान पात्र हैं ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। इसलिए, छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसान योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह योजना राज्य स्तर पर लागू की गई है, और पात्रता मानदंड राज्य के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि, आम तौर पर, कोई भी किसान जो जमीन का मालिक है या खेती करता है, योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है। यह योजना सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए लागू की गई है, और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा कोई शुल्क  नहीं है। हालाँकि, कुछ राज्यों को किसानों को उनके आवेदन के प्रसंस्करण के लिए मामूली शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, जो राज्य के आधार पर भिन्न होता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और किसी भी संबद्ध शुल्क के बारे में अधिक जानने के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन कैसे करें ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन करने के लिए, किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना या उनके संबंधित राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिंक को देखें और उस पर क्लिक करें।

आवश्यक विवरण भरें, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण और बैंक खाता विवरण।

भूमि स्वामित्व प्रमाण, बैंक खाता विवरण और आधार कार्ड जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन पत्र की समीक्षा करें और इसे जमा करने से पहले आवश्यक सुधार करें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आवेदन पत्र जमा करने के बाद, किसानों को एक आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग वे अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, किसान अपने संबंधित राज्य के कृषि विभाग या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन पत्र भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा और संबंधित अधिकारियों को जमा करना होगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की वेबसाइट का लिंक नीचे है

Notehttps://agricoop.nic.in/

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवेदन कैंसिल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा ?

यदि कोई किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए अपने आवेदन को रद्द करना चाहता है, तो वह संबंधित अधिकारियों या योजना के लिए स्थापित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकता है। उन्हें अपना आवेदन विवरण और आवेदन रद्द करने का एक वैध कारण प्रदान करना होगा। रद्द करने की प्रक्रिया और आवश्यकताएँ उस राज्य और जिले के आधार पर भिन्न हो सकती हैं जहाँ से किसान आवेदन कर रहा है। आवेदन रद्द करने के तरीके के बारे में विशिष्ट निर्देशों के लिए स्थानीय अधिकारियों से जांच करने की सिफारिश की जाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 है। इस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके अब आप आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए क्या सभी किसान आवेदन कर सकते हैं ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। हालाँकि, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया राज्य के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसलिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए अपने संबंधित राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना और कृषि की उत्पादकता में सुधार करना है। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज राज्य और योजना के विशिष्ट घटकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालाँकि, कुछ सामान्य रूप से आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं:

पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आदि।
भूमि दस्तावेज जैसे स्वामित्व दस्तावेज, पट्टा समझौता, भूमि अधिकार प्रमाण पत्र इत्यादि।
बैंक के खाते का विवरण
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
राज्य या योजना की आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित राज्य के कृषि विभाग या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) से विशिष्ट दस्तावेज आवश्यकताओं की जांच करें।

क्या किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवेदन अपने मोबाइल से कर सकता है ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसान अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पीएमकेएसवाई ऐप डाउनलोड करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐप को Google Play Store या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार डाउनलोड करने के बाद, किसान ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं और योजना के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्यों की अपनी विशिष्ट आवेदन प्रक्रिया हो सकती है और किसानों को अपने संबंधित राज्य के कृषि विभाग या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य कुशल जल वितरण प्रणाली के विकास के माध्यम से जल संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण सुनिश्चित करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करनाहै।

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जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सटीक सिंचाई को अपनाने में वृद्धि करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य किसानों को अधिक लचीला और विविध कृषि उत्पादन प्रणाली प्राप्त करने में सहायता करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इसकी अवधि मार्च 2025 में 14वें वित्त आयोग के अंत तक है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसान को कैसे मिलेगा ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का लाभ विभिन्न माध्यमों से सीधे किसानों को प्रदान किया जाएगा जैसे:

बेहतर सिंचाई सुविधाएं: पीएमकेएसवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य नए जल स्रोतों का निर्माण, मौजूदा जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, और उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है। इससे कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

 फसल विविधीकरण: पीएमकेएसवाई का उद्देश्य वैकल्पिक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है जो स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए अधिक अनुकूल हैं। इससे न केवल फसल खराब होने के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

जल उपयोग दक्षता: यह योजना सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि जैसे उपायों के माध्यम से जल संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इससे न केवल पानी का संरक्षण होगा बल्कि सिंचाई की लागत भी कम होगी और समग्र दक्षता में वृद्धि होगी। खेती प्रणाली।

सटीक खेती को बढ़ावा: पीएमकेएसवाई सटीक खेती के लिए आधुनिक तकनीकों और तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस आदि के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। इससे किसानों को फसल चयन, फसल प्रबंधन और संसाधन उपयोग के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे फसल की पैदावार और आय में वृद्धि होगी।

क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे भारत देश में लागू है ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं और जल प्रबंधन पद्धतियां प्रदान करना है। यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के बाद सरकार को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, किसान को स्थापना के बाद सिंचाई प्रणाली के रखरखाव और मरम्मत का खर्च वहन करना पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवेदन करने के दौरान यदि कोई पैसे की डिमांड करता है तो शिकायत कैसे और किससे करें ?

यदि कोई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान धन की मांग करता है, तो अधिकारियों को मामले की सूचना देना महत्वपूर्ण है। आप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना के लिए आवेदन जमा करने से जुड़ा कोई शुल्क या शुल्क नहीं है, और पैसे की ऐसी कोई भी मांग धोखाधड़ी होने की संभावना है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का टोल फ्री नंबर है – 1800-180-1551
इसकी आधिकारिक वेबसाइट है – https://farmer.gov.in/

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन करने के बाद कितने साल तक फायदा मिलेगा

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ विशिष्ट योजना और आवेदन की गई परियोजना के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ परियोजनाएँ कुछ वर्षों के लिए लाभ प्रदान कर सकती हैं, जबकि अन्य दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण कई वर्षों तक लाभ प्रदान कर सकता है, जबकि उपकरण और प्रशिक्षण का वितरण अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकता है। लाभ की अवधि निर्धारित करने के लिए योजना या परियोजना के विशिष्ट विवरण की जांच करना सबसे अच्छा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की महत्वपूर्ण जानकारी नीचे का डिस्क्रिप्शन कृपया इसे जरूर  पढ़ें

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए देश में हर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है।

पीएमकेएसवाई का उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना और प्रकृति की अनिश्चितताओं के खिलाफ किसानों के लिए एक सुरक्षात्मक सिंचाई प्रणाली बनाना है।

यह योजना किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो पानी के संरक्षण और सिंचाई को अधिक कुशल बनाने में मदद करती हैं। इसका उद्देश्य पानी के संरक्षण में मदद करने के लिए चेक डैम, खेत तालाबों और जलाशयों जैसे जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा देना है।

पीएमकेएसवाई के तहत, किसानों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि नए जल स्रोत बनाने, मौजूदा जल निकायों की मरम्मत और रखरखाव, और कुशल सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, और राज्य स्तर पर योजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं।

PMKSY रुपये का बजट है. 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 50,000 करोड़। इस योजना से जल सुरक्षा सुनिश्चित करके, किसानों की आय दोगुनी करके और देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाकर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की उम्मीद है।

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ग्रामीण किसान और शहरी किसान दोनों लाभ ले सकते हैं ?

ग्रामीण और शहरी दोनों किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और पूरे देश में कृषि क्षेत्र की जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना है, जिससे फसल की उपज और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। यह ग्रामीण और शहरी दोनों किसानों को लाभान्वित कर सकता है, क्योंकि यह योजना सिंचित और गैर-सिंचित दोनों क्षेत्रों को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी सहायता प्रदान करती है, जिससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को लाभ मिल सकता है।

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